प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत हो चुकी है जिस किसी को भी अप्लाई करना है तो आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक के पास आवेदन प्रस्तुत करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं । अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कॉल करें। सपोर्ट नंबर: (02269647381)

PAN Card पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना, यह सभी लोग आएंगे दायरे में सरकार की सख्ती

Pan Card 10000 RS. Jurmana

सरकार द्वारा उन्नत की गवर्नेंस के माध्यम से पेन से जुड़ी सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पेंट 2.0 योजना की शुरुआत की है PAN 2.0 के जरिए सरकार डुप्लीकेट पैन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है अगर कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उसे ₹10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

अगर कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उसे आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक एक से अधिक पैन कार्ड रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता है अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारी को सौंप कर रद्द कर देना चाहिए ऐसा न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अंतर्गत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर ₹10000 तक जुर्माना लगा सकता है।

PAN Card 2.0 Latest Update

सरकार द्वारा 1435 करोड रुपए का बजट पेश किया गया है जिसमें पैन कार्ड जैसी सेवाएं देने वाले प्लेटफार्म को आधुनिक बनाया जाएगा और उन्हें एक विशेष प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जाएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य पैन कार्ड और प्रबंधन को सरल बनाना है एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर जुर्माने से बचने के लिए डुप्लीकेट पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सरेंडर कर सकते हैं।

ऑनलाइन डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे करें सरेंडर

अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके सरेंडर कर सकते हैं:

सबसे पहले एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
और मौजूदा PAN Data में परिवर्तन या सुधार करने के लिए फॉर्म भरकर सबमिट करें
सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद सही ढंग से सत्यापित करें

कॉन्टैक्ट डीटेल्स क्षेत्र में स्थित बाय बॉक्स पर क्लिक करें

उस पैन नंबर की डिटेल दर्ज करें जिससे आप सरेंडर करना चाहते हैं

सहायक दस्तावेज के साथ शुल्क का भुगतान करें

और पूरा फॉर्म सबमिट कर दें

इस प्रकार ऑनलाइन पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।

ऑफलाइन पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?

पैन में परिवर्तन करने के लिए फॉर्म 49-ए भरें और पैन सेवा केंद्र में जमा कर दें सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर को स्पष्ट रूप से दर्ज कराए, वैकल्पिक रूप से क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी को लिखित में प्रार्थना पत्र भेज दें साथ ही व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध कराएं और पैन नंबर भी दें जिसे सरेंडर करना है इस प्रकार ऑफलाइन माध्यम से डुप्लीकेट पैन सरेंडर कर सकते है और जुर्माने से बच सकते हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post