प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत हो चुकी है जिस किसी को भी अप्लाई करना है तो आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक के पास आवेदन प्रस्तुत करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं । अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कॉल करें। सपोर्ट नंबर: (02269647381)

Aadhar Card New Update: 134 करोड़ आधार कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, सरकार ने बनाया नया नियम

 UIDAI ने बदल दिए आधार अपडेट के नियम! जन्मतिथि के लिए अब चाहिए जन्म प्रमाणपत्र और हाईस्कूल की मार्कशीट। नाम बदलने के लिए गजट प्रक्रिया अनिवार्य, सिर्फ दो बार मिलेगा बदलाव का मौका। जानें कैसे हुई यह प्रक्रिया और क्या हैं नई चुनौतियां!


Aadhar Card New Update: आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाने की प्रक्रिया अब पहले जैसी सरल नहीं रही। यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे आवेदकों को कुछ कड़े प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। इन नए नियमों के अनुसार, जन्मतिथि संशोधन के लिए अब जन्म प्रमाणपत्र और हाईस्कूल की मार्कशीट आवश्यक कर दी गई है। इसके साथ ही, नाम में बदलाव के लिए भारत सरकार की गजट प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य किया गया है।

नाम और जन्मतिथि अपडेट के लिए नए नियम

UIDAI के नए नियमों के तहत, जन्मतिथि में संशोधन के लिए आवेदन करने वाले को दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

  • जन्म प्रमाणपत्र
  • हाईस्कूल की फोटो वाली मार्कशीट

जो लोग इन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत नहीं कर सकते, उनके लिए यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो गई है। हाईस्कूल पास न करने वाले पुरुष और महिलाओं के लिए जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक है। जिनके पास यह प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें पंचायत या ग्राम प्रधान के माध्यम से प्रमाणिकता साबित करनी होगी।

नाम में बदलाव के लिए अनिवार्य गजट प्रक्रिया

पूरा नाम बदलने के लिए UIDAI ने गजट प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब केवल स्थानीय स्तर के प्रमाणपत्र, जैसे ग्राम प्रधान या किसी सरकारी अधिकारी के पत्र, से काम नहीं चलेगा। गजट प्रक्रिया के तहत नाम बदलवाने के लिए एक वैध सरकारी नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी।

आधार सेवा केंद्रों पर इस बदलाव का सीधा असर देखा जा रहा है। कानपुर के आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर अजय कुमार ने बताया कि लगभग 60% संशोधन के आवेदन इन्हीं नई प्रक्रियाओं के तहत आ रहे हैं।

नाम और जन्मतिथि में केवल दो बार बदलाव

UIDAI ने नाम और जन्मतिथि में बदलाव के अवसर भी सीमित कर दिए हैं। अब आवेदकों को केवल दो बार संशोधन का मौका मिलेगा। यह कदम उन लोगों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जो बार-बार अपनी जानकारी में बदलाव करते थे, जिससे डेटा की प्रामाणिकता पर सवाल उठते थे।

सरकार ने पाया कि निजी कंपनियों द्वारा शुरुआती दिनों में आधार डेटा दर्ज करते समय कई गलतियां की गईं। कई लोगों के नाम, पते और जन्मतिथि गलत दर्ज कर दी गई थी। इसके बाद, सरकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के बाद, यह समस्याएं उजागर हुईं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समस्याएं

ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और गंभीर हो गई है। शुरुआती दिनों में आधार कार्ड बनाने के दौरान कई लोगों के पते गलत दर्ज किए गए थे। अब, जब आधार बैंक खातों, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, और सरकारी योजनाओं से लिंक हो गया है, तो लोग इन गलतियों को ठीक करवाने के लिए आधार सेवा केंद्रों पर जा रहे हैं।

हाईस्कूल पास न करने वाले लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, के लिए जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में समस्या हो रही है। इसके समाधान के लिए ग्राम प्रधान के लेटरपैड पर प्रमाणिकता, पड़ोसियों से पूछताछ, और हलफनामा की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है।

मेडिकल प्रमाणपत्र भी आवश्यक

कुछ विशेष मामलों में, आवेदकों को डॉक्टर के प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता हो सकती है। किसी एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा जारी पर्चे पर उम्र की प्रमाणिकता कराने के बाद ही इसे आधार कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ ही माता-पिता के आधार कार्ड की भी प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

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